Sale of liquor and meat banned in Mata Mansa Devi area from April 1
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माता मनसा देवी क्षेत्र में1 अप्रैल से शराब और मांस की बिक्री बैन, वेंडिंग जोन पर 3 दिन में बनेगी रिपोर्ट, फर्जी नाम हटेंगे

Sale of liquor and meat banned in Mata Mansa Devi area from April 1

Sale of liquor and meat banned in Mata Mansa Devi area from April 1

Sale of liquor and meat banned in Mata Mansa Devi area from April 1- माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहां 1 अप्रैल से शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पंचकूला में हो रहे अतिक्रमण, अवैध कब्जों को हटाने तथा वेंडिंग जोन को पूरी गति के साथ चालू करवाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। समस्या से निपटने के लिए उन्होंने शुक्रवार को विधान सभा सचिवालय में जिला प्रशासन, नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल, डीसी महावीर कौशिक, पंचकूला पुलिस आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे।

बैठक के दौरान नगर निगम की ओर से बनाए गए वेंडिंग जोन के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पार्षदों ने बताया कि कुछ लोगों ने वेंडिंग जोन में जगह तो आवंटित करवा ली, लेकिन वे कभी भी यहां काम करने नहीं आए। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने नगर निगम के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। इस पर नगर निगम के ईओ को तीन दिन में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए स्पॉट फोटोग्राफी भी होगी। विस अध्यक्ष ने कहा कि फर्जी नामों को हटाकर वास्तव में रेहड़ी फड़ी का काम करने वाले जरूरतमंद लोगों को जगह आवंटित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहां 1 अप्रैल से शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करें।

बैठक में नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अतिक्रमण हटाने संबंधी पर कार्रवाई पर विधान सभा अध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस समस्या का निजात नहीं हो सकता। उन्होंने पुलिस आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह को इस मामले में कड़े कदम उठाने को कहा है। मनीमाजरा के बाद पंचकूला से गुजरते शिमला रोड पर हो रहे अतिक्रमण पर भी विशेष संज्ञान लिया गया।  

बिना नंबर के वाहनों पर हो रही विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का मामला भी बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहा। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे वाहनों में काम करने वाले लोग जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं वे शहर में हादसों का कारण भी बनते हैं। उन्होंने ऐसे वाहनों को शहर से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। 

विधान सभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजमार्ग-73 के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप अत्रि से जवाब मांगा। इस पर अत्रि ने कहा कि राजमार्ग के मध्य से दोनों तरफ 30 मीटर पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर वे तुरंत संज्ञान लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे नियमित रूप से निरीक्षण भी करवाते हैं।

बैठक के दौरान पार्षद सोनु बिरला ने माजरी गांव में धर्मशाला के समीप हुए अतिक्रमण का मामला उठाया। इस पर विस अध्यक्ष ने नगर निगम के अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा। पार्षद राकेश कुमार ने मोरनी टी-प्वाइंट और राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के आसपास दूसरे स्थानों पर हुए अतिक्रमण की ओर ध्यान दिलाया। पार्षद हरेंद्र मलिक ने शहर में सक्रिय फूड ट्रक, पार्षद नरेंद्र लुबाना व राकेश कुमार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया। विधान सभा अध्यक्ष ने इस पर नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है।

बैठक में पार्षद नरेंद्र पाल सिंह लुबाना, सुरेश कुमार वर्मा, रितु गोयल, सोनिया सूद, जय कुमार कौशिक, हरेंद्र मलिक, सोनू बिड़ला, सुनीत सिंगला, राकेश कुमार, राजकुमार जैन, संत लाल चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप अत्री, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त ऋ चा राठी, उप-आयुक्त दीपक सूरा, उप-आयुक्त अपूर्वा चौधरी, एक्सईएन विजय गोयल, प्रमोद कुमार, सुमित मलिक, ईओ आकाश कपूर, एटीपी एमपी शर्मा, एचएसवीपी के एसडीई अजय बंसल, ईओ मानव मलिक, सीएसआई अविनाश सिंगला, ईई मंदीप सिंह समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।